NH-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास पुलिस ने की घेराबंदी, जब्त मशरूका की अनुमानित कीमत 10.15 लाख रुपये
धमतरी। धमतरी जिले में साइबर थाना एवं बिरेझर पुलिस की संयुक्त टीम ने बहुमूल्य हीरे जैसे पत्थरों की कथित अवैध तस्करी के मामले में एक 64 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 146 नग हीरे जब्त किए हैं। मोबाइल फोन और नकदी सहित जब्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख 15 हजार 200 रुपये बताई गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 18 अक्टूबर 2026 को पुलिस टीम गश्त एवं अपराध पतासाजी पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य हीरे लेकर ग्राहक की तलाश में खड़ा है। सूचना मिलते ही बिरेझर चौकी पुलिस और साइबर थाना धमतरी की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विनोद अग्रवाल (64 वर्ष), निवासी के.के. वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से पॉलीथीन में रखे नीले एवं फिरोजी रंग की झिल्ली में लिपटे 146 नग सफेद, चमकदार और पारदर्शी बहुमूल्य पत्थर बरामद किए गए।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में इन पत्थरों को वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चोरी करना और अब उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाशना स्वीकार किया है।
13.49 ग्राम शुद्ध वजन के हीरे जब्त
पुलिस द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, बरामद 146 नग बहुमूल्य पत्थरों का कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम है। इनकी अनुमानित कीमत 10 लाख 5 हजार रुपये आंकी गई है। इसके अलावा आरोपी के पास से दो सक्रिय सिम वाला सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G मोबाइल फोन, जिसकी कीमत 8 हजार रुपये, तथा 2,200 रुपये नकद जब्त किए गए हैं।
आरोपी के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत अपराध दर्ज कर 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी को न्यायालय कुरूद में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
धमतरी पुलिस की अपील
धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से अवैध खनिज उत्खनन, चोरी, तस्करी और संदिग्ध खरीद-फरोख्त की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान नियमानुसार गोपनीय रखी जाएगी।

