हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, कुरूद न्यायालय ने सुनाई सजा

मड़ेली हत्या प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर चेतन साहू दोषसिद्ध

धमतरी। चौकी बिरेझर क्षेत्र के ग्राम मड़ेली में हुए हत्या के मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने आरोपी चेतन साहू को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, 15 मार्च 2025 को ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल गजेन्द्र साहू की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

घटना के संबंध में थाना कुरूद की चौकी बिरेझर में अपराध क्रमांक 85/2025 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के कथन, आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। साथ ही FSL परीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर निर्धारित समयावधि में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों के आधार पर सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक होंगे पुरस्कृत

प्रकरण में प्रभावी विवेचना एवं पुख्ता साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। एसपी ने उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है।

दोषसिद्ध आरोपी: चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

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