धमतरी के ओंकार रजक उर्फ रवि पर जिला बदर की कार्रवाई, एक साल तक 7 जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित

एसपी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, हत्या, बलवा और आर्म्स एक्ट सहित 9 आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक प्रकरणों का उल्लेख

धमतरी। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से धमतरी पुलिस की अनुशंसा पर आदतन बदमाश ओंकार रजक उर्फ रवि रजक के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, धमतरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत उसके निष्कासन का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, धमतरी जिले के धोबी चौक, रामसागरपारा निवासी ओंकार रजक उर्फ रवि रजक (24 वर्ष) को एक वर्ष की अवधि के लिए धमतरी सहित कुल सात जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। इन जिलों में धमतरी के अलावा रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद शामिल हैं। वर्तमान में जिला जेल धमतरी में निरुद्ध होने के कारण उसके जेल से रिहा होने की तारीख से यह आदेश प्रभावशील होगा। निर्धारित अवधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।

हत्या, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार, ओंकार रजक उर्फ रवि रजक के विरुद्ध वर्ष 2019 से थाना सिटी कोतवाली, धमतरी में आपराधिक प्रकरण दर्ज होते रहे हैं। उसके खिलाफ हत्या, मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी और आर्म्स एक्ट सहित कुल पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत चार प्रतिबंधात्मक इस्तगासे भी दर्ज हैं।

पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2025 में उसे सामाजिक गुंडा सूची में शामिल किया गया था। इसके बावजूद उसकी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं होने और क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित होने संबंधी तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक धमतरी ने जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद जिला दंडाधिकारी ने निष्कासन का आदेश पारित किया।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क) एवं 5(ख) के तहत की गई है। आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

वर्ष 2026 में अब तक तीन बदमाशों पर जिला बदर की कार्रवाई

धमतरी पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक तीन आदतन बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की प्रभावी कार्रवाई के लिए आदेश पारित किए जा चुके हैं। वहीं, वर्ष 2025 में कुल 11 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी।

पुलिस ने बताया कि जिले में सक्रिय अन्य गुंडे-बदमाशों और आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड की भी लगातार समीक्षा की जा रही है। आवश्यकतानुसार गुंडा सूची में शामिल करने, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने और जिला बदर जैसे वैधानिक कदम उठाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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